खाटू श्याम मंदिर समाचार (Khatu Shyam Mandir News): फरवरी माह में खाटू श्याम मंदिर के दर्शन से भक्तों में खुशी की लहर है। इसी बीच एक बड़ा अपडेट यह है कि विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर (खाटू श्याम मंदिर) में गरीबों के लिए आजादी के बाद यहां प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। विस्तार के साथ-साथ खाटू श्याम मंदिर को पिछले साल 13 नवंबर को आम भक्तों के लिए बंद कर दिया गया था और अब सोमवार को सवा चार बजे इसे खोला जा रहा है।
Khatu Shyam Mandir News 2023
खाटू श्याम मंदिर समाचार 2023 दर्शन के लिए जाने से पहले जान लें नियम, श्रद्धालुओं के लिए धारा 144 लागू
Khatu Shyam Mandir News 2023 (खाटू श्याम मंदिर समाचार 2023): फरवरी के महीने में खाटू श्याम मंदिर के दर्शन (khatu shyam mandir ke darshan) खुलने से भक्तों में खुशी की लहर है इसी बीच बड़ा अपडेट आया है की विश्व विख्यात खाटू श्याम मंदिर खुलने के बाद यहां प्रशासन ने धारा 144 लागू करती है डाटा रामगढ़ एसडीएम ने इस संबंध में आदेश जारी किया है अधिकारियों ने बताया की आने वाले लक्खी मेला आयोजन को ध्यान में रखते हुए ये ज्ञान लागू की गई है
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जिसकी चलते कुछ बातों का ख्यालों को रखना होगा आदेशानुसार मंदिर में प्रसाद और फूल चढ़ने पर भी पाबंदी रहेगी 22 फरवरी से लकी मेला का आयोजन होगा खाटू श्याम मंदिर में 6 फरवरी को पैट खुलने के बाद बड़ी संख्या में भक्तों का पहुंचना शुरू हो गया 85 दिन बाद मंदिर खुलने से भक्तों में काफी उत्साह है वही लक्खी मेला में देश-विदेश से करीब 20 से 25 लोगों के शामिल होने के असर जताई जा रहे हैं
Khatu Shyam Mandir: खाटू श्याम मंदिर के पट अनिश्चितकाल के लिए बंद, ये है वजह
लिहाज सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन मखोल बंद करने में जूता है व्यवस्था द इसी संबंध में एडवाइस देने निकल गई है जिसका पालन सभी भक्तों को करना होगा लिए जानते हैं उन नियमों के बारे में लकी मेले के दौरान किसने प्रकार के कांटेदार फूल और कांच की शीशी में इत्र चढ़ने पर रोक रहेगी मेले में श्रद्धालुओं के लिए तय
पैदल मार्ग के दोनों तरफ अस्थाई दुकान या केबिन लगाने पर प्रतिबंध रहेगा मेले के दौरान बस या अन्य यात्री वहां पार्किंग का ही उपयोग कर सकेंगे दातारामगढ़ उपखंड क्षेत्र में डीजे बजाने या किसी तरह का प्रदर्शन करने पर पुरी तरह से प्रतिबंध रहेगा अब हेल ना करने पर राजस्थान ध्वनि नियंत्रण अधिनियम 1963 और राजस्थान ध्वनि नियंत्रण नियम
1964 के तहत कार्यवाही होगी लकी मेले में किसी प्रकार के शास्त्र का प्रयोग और प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे उपखंड क्षेत्र में बिना अनुमति भंडारा ठेला केबिन मेडिकल कैंप नहीं लगा सकेंगे.